कुछ समय से पहले से ही UAPA एक्ट को लेकर भारत में घमासान मचा हुआ है। और कुछ दिन पहले ही पुरुष टी -20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के भारत-पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के जितने के बाद भारत के कुछ हिस्से से खबर ये आयी की यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान की जितने पर पटाखें फोड़े और पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए गए।
इन सब घटनाक्रम के बाद भारत की सरकार त्वरित करवाई करते हुए इन सभी स्टूडेंट्स पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल UAPA उन लोगो पर लगता है जो भारत में गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों में सलिंप्त पाए जाते है। या यूँ कहे तो भारत की सम्प्रभुता, अखंडता, और सुरक्षा से खेलने वाले व्यक्तियों या संस्था पर UAPA एक्ट के तहत करवाई की जाती है।
और फिर इस पुरे मामले की जाँच पड़ताल और करवाई भारत की राष्टीय जाँच खुफिया एजेंसी NIA के द्वारा की जाती है और NIA के महानिदेशक चाहे तो इस मामले में कुकी-जब्ती भी कर सकते है। इस मामले में इन्हे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। तो आइये आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानते है UAPA Act क्या है, UAPA का Full Form क्या होता है, UAPA किन-किन लोगो पर किस जुर्म पर लगता है।
UAPA Act क्या है? (UAPA Act in Hindi)
UAPA एक्ट को भारत में गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों से निपटने और गैरकानूनी गतिविधियों से सम्बंधित व्यक्ति, संस्था के खिलाफ निपटने के लिए बनाया गया है। या सीधे शब्दो में कहे तो जो भी व्यक्ति, संस्था, भारत के सम्प्रभुता, अखंडता,और सुरक्षा पर चोट करे उस व्यक्ति, संस्था के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है।
और फिर भारत की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA कड़ी करवाई कर उसे सलाखों के पीछे डाल देती है इस मामले में NIA को बहुत शक्तियाँ दी गई है और अगर NIA के महानिदेशक चाहे तो उस व्यक्ति, संस्था को कुर्की जब्ती कर नेस्तनाबूद भी कर सकती है। और ये पूरा केस Non Bailable होता है मतलब ये की सिविल मामले की तरह इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है।
UAPA Act का गठन कब किया गया?
बात 1962 ईस्वी की है जब तमिलनाडु के तत्कालीन एक बड़े नेता ने तमिलनाडु को एक अलग देश बनाने की बात कही, और साथ में इनके पार्टी का ये एजेंडा था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को जाना तो उस समय भारत में कोई कानून नहीं था।
जो भारत की सम्प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भारत तो तोड़ने की बात करनेवालों पर कड़ी कानूनी करवाई की जा सके। तब जा कर National Integration Council के बैठक के बाद वर्ष 1967 ईस्वी में संसद के द्वारा पास कर UAPA एक्ट को लाया गया।
और इसमें समय समय पर संसोधन कर इसे भारत की एक मुख्य गैरकानूनी और आतंकी गतिविधियों से निपटने वाला कानून बनाया गया। शुरुआत में इस कानून को सिर्फ सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद से निपटने के लिए बनाया गया था आतंकवाद शब्द का जिक्र शुरू-शुरू UAPA एक्ट में कही भी नहीं किया गया था।
अब थोड़ा सा इतिहास को जान लेते है है पंजाब में चल रहे आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने साल 1985 ईस्वी में Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) और भारतीय संसद और कंधार प्लेन हाईजैक के कारण साल 2001 में Prevention of Terrorism Act, 2002 (POTA) लाये गए।
पर इन दोनों कानूनों का बड़े स्तर पर दुरूपयोग होने के कारण क्रमशः 1995 और 2004 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया। अब आते है UAPA एक्ट पर इसमें कई दफा समय समय पर संसोधन किये गए, पर साल 2004 में UAPA एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण संसोधन किया गया जब रद्द किये कानून (POTA) के चैप्टर्स को इसमें शामिल किया गया।
और सबसे नवीनतम संसोधन इसमें साल 2019 में किये गए अब UAPA एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। जबकि इससे पहले सिर्फ संस्था, या समूह को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था।
UAPA Full Form in Hindi
UAPA का Full Form “Unlawful Activities Prevention Act” होता है। जिसे हिंदी में “गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम कानून” कहा जाता है।
UAPA से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
संगठन या व्यक्ति को आतंकी घोषित करना – इंडियन गवर्नमेंट अब किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह को जो भारत में गैरकानूनी, आतंकी गतिविधियों में सलिंप्त पाए जाते है या किसी भी प्रकार के आतंवादी घटना की तैयारी करना, या ऐसे समूहों या व्यक्तियों से लिंक होना। जो भारत को तोड़ने और इसके अखंडता पर चोट करने वाले ऐसे व्यक्तियों या संगठन, समूहों पर UAPA एक्ट लगाकर सीधा आतंकवादी घोषित कर सकती है।
आतंकियों या आतंकी समूहों की सम्पति जब्त करना – UAPA कानून में ये सीधा सीधा प्रावधान है की अगर कोई व्यक्ति या संगठन भारत या विदेशों में भी भारत में आतंकवाद फैलाने के मकसद से फण्ड इकठ्ठा कर रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ NIA इनकी सम्पति और इनके ठिकाने को कुर्की जब्ती कर कड़ी से कड़ी करवाई करेगी।
अब ये कानून तो बहुत अच्छा है इससे भारत को आतंकवादी हमलों से बचाया जा सकता है क्यूंकि अगर NIA को लगता है की कोई व्यक्ति, या संगठन भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश या इसके लिए फण्ड इकठ्ठा कर रहा हो तो उसपे तुरंत करवाई की जाएगी। पर इसका कई विपक्षी दलों द्वारा विरोध भी किया गया ये कहकर की इसका इस्तेमाल एक्टिविस्ट्स और आंदोलनकारियों पर भी किया जा सकता है।
FAQs – UAPA Act क्या है? (UAPA Full Form in Hindi)
Q. Uapa का फुल फॉर्म क्या है?
Ans: UAPA का Full Form, Unlawful Activities Prevention Act होता है। जिसे हिंदी में गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम कानून कहा जाता है।
Q. UAPA एक्ट का गठन कब किया गया था?
Ans: UAPA एक्ट का गठन वर्ष 1967 ईस्वी में किया गया था।
Q. भारत में UAPA की शुरुआत किसने की?
Ans: भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 पेश किया था।
Q. UAPA कौन लगा सकता है?
Ans: यूएपीए की धारा 13 के तहत गृह मंत्रालय की अनुमति जरुरी है किसी व्यक्ति पर मुक़दमा करने के लिए। हालाँकि यूएपीए की धारा 16,17 और 18 के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति जरुरी है।
निष्कर्ष –
आशा करता हूँ आपको ये आर्टिकल UAPA Act क्या है? (UAPA Full Form in Hindi) ज्ञानवर्धक लगा होगा, ये आर्टिकल पढ़कर अब आप UAPA Act के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे, आप इसे अपने दोस्तों के साथ-साथ Facebook, Twitter जैसे सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करे, किसी भी प्रकार का सवाल, सुझाव आप कमेंट में पूछ सकते है, धन्यवाद!
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